कोर्ट ने आज़म खान की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया और अब्दुल्लाह आज़म की सज़ा उतना ही बरकरार रखा हैं।
रामपुर ।उत्तर प्रदेश/समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही दो पैनकार्ड मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए सज़ा में इज़ाफा कर दिया है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की कैद और पचास-पचास हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष ने सज़ा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आज़म खान की 7 साल की सजा को बढ़कर अब 10 साल कर दिया है और 50 हज़ार जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया हैं और अब्दुल्लाह आज़म खान की 7 साल की सज़ा को उतना ही बरकरार रखा है लेकिन ₹50 हज़ार जमाने को बढ़ा कर साढ़े 3 लाख कर दिया है जो आजम खान और अब्दुल्लाह आज़म के लिए मुश्किल वाला दिन माना जा रहा है