इलाहाबाद हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट की सिंगल बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई थी। यह मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि “लड़ाई BJP-RSS और इंडियन स्टेट के बीच है।” हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए राहुल गांधी को राहत दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग पर रोक लग गई है