आईटी एक्ट व धर्मांतरण की धाराओं में मुकदमा, आरोपी गिरफ्तार

खखरेरू/फतेहपुर  थाना क्षेत्र में युवती को प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने, शारीरिक शोषण करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि गांव निवासी मंसूर अहमद ने उनकी 19 वर्षीय बेटी को प्रेम संबंध का झांसा देकर उसके आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना लिए। आरोप है कि इन्हीं के आधार पर वह करीब डेढ़ वर्ष तक युवती को ब्लैकमेल कर शोषण करता रहा।

शिकायत के अनुसार, जब युवती ने धर्म परिवर्तन से इंकार किया तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। परिजनों के मुताबिक 25 अप्रैल की सुबह युवती घर में रोती हुई मिली। पूछने पर उसने पूरी घटना बताई। युवती के पिता मजदूरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। इसके बाद मां ने थाने पहुंचकर लिखित तहरीर दी।

थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट व धर्मांतरण से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को पौली गेट मलिहाबाग के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। अभी मामले की जांच जारी है।